Monday, 11 March 2019

जब पहली बार किसी हिन्दुस्तानी ने डाला था वोट.


जब पहली बार किसी भारतीय ने डाला था वोट
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वैसे तो भारतीय को वोट का अधिकार 1873 में ही मिल गया था, लेकिन वोट का प्रयोग पहली बार 1893 में आकर हुआ। इससे पहले या तो विधान के सदस्‍य मनोनीत होते थे या फिर सर्वसम्‍मति से चुन लिये जाते थे। 1883 में विधान के लिए सर्वसम्‍मति से निर्वाचित लक्ष्‍मीश्‍वर सिं‍ह को दोबारा सदस्‍य बनाने के लिए तत्‍कालीन वायसराय सह गर्वनर जेनरल द मार्कस ऑफ लैंसडाउन तैयार नहीं थे। पिछले 10 वर्षों में लक्ष्‍मीवर सिंह ने सरकार को सदन में कई मसलों पर नीति बदलने या उसमें संशोधन करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में उनका दोबारा सदन में आना सरकार के लिए सिरदर्द से कम नहीं था। इधर इंडियन एसोसिएशन और राष्‍ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन लगातार देश में लोकतंत्र के प्रति जागरुकता पैदा करने का काम कर रहे थे। तत्‍कालीन वायसराय सह गर्वनर जेनरल द मार्कस ऑफ लैंसडाउन ने बडी चतुराई से लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह की जगह बिहार के सबसे बडे वकील सैयद सफीउद्दीन का नाम प्रस्‍तावित कर दिया। सैयद सफीउद्दीन के नाम का जैसे ही एलान हुआ वैसे ही लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह ने अपना परचा दाखिल कर दिया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका था जब सदन की एक सीट के लिए दो उम्‍मीदवार परचा दाखिल किये थे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तक वायसराय सह गर्वनर जेनरल द मार्कस ऑफ लैंसडाउन इस इंतजार में रहे कि लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह अपना नाम वापस ले लेंगे। पहले तो उन्‍हें रुलिंग चीफ बना देने का आश्‍वासन दिया गया, लेकिन कहा कि बनने के बाद इस्‍तीफा दे दूंगा। इसके बाद वायसराय सह गर्वनर जेनरल द मार्कस ऑफ लैंसडाउन ने इसे सांप्रदायिक रंग भी देना चाहा लेकिन वो भी बेअसर रहा। अतत: मई 1893 में पटना नगर निगम, पटना बोर्ड, स्‍नातक और शिक्षक मतदाताओं को भारत में पहली बार हुए मतदान में मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिला। इस प्रकार लक्ष्‍मीश्‍वर सिंह भारत के पहले जनप्रतिनिधि हुए जबकि सैयद सफीउद्दीन भारत में चुनाव हारनेवाले पहले उम्‍मीदवार बने। वैसे बाद में सैयद सफीउद्दीन कलकत्‍ता हाइकोर्ट के पहले भारतीय न्‍यायाधीश बने। आज भारत लोकतंत्र की नींव रखनेवाले इन दोनों विभूतियों को भूल चुका है। बात केवल भारत के पहले जनप्रतिनिधि की नहीं है। आप किताब से गुगल तक खंगाल लीजिए कलकत्‍ता हाइकोर्ट के पहले मुख्‍य न्‍यायाधीश का नाम मिलेगा लेकिन पहले भारतीय न्‍यायाधीश का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। है ना कमाल का इतिहास हमारे वामपंथी इतिहासकारों का.
#Copied from fb post of Kumud Singh.
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Tuesday, 15 May 2018

आखबार

अखबारों कि जरूरत 

इंसान को जानने समझने के लिए काफी चिजों के जरुरत होती  है उनमें से एक है कि वह पढ़ता किस तरह की चीजें है। उन चीजों में अख़बार भी एक है.
मौजूदा दौड़ में जब हमारे पास जानकारी की कई सरे जड़ाए है उस वक़्त जब हम हिंदी के अख़बारों को देखते है तो ऐसा कों लगता है की ये इंसानों की जानकारी बढ़ाने की जगह उस को दुसरे से नफरत और हम को अँधेरे खाई में धकेल रहा है.
आज जब #अखबार खास कर #हिन्दी और #इलाकाई जबान मे छपने वाली को देखते है तो उन का पहला सफा  #निगेटिव खबरों से भरी होती है। सोचने वाली बात है कि उन अखबारों का एडिटोरियल काफी जानकारी देता है, लेकिन उस सफा को पढ़ते कितने लोग है। कुछ बाते जिन पर हम सब को गौर करना चाहिए,
१- जिन खबरों मे दो मजहब, जात और जबान के टकराव कि खबरें हो उन खबरों की हकीकत  दुसरे जरिए से जाने तब कोई राय कायम करे  ।
२- अखबार मे एडिटोरियल को पढ़ें और उस का मुहासबा करें।
३-जिन अखबारों में समाजिक सरोकार और आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाली खबरें हों उन को ही खरिदे।

४. वैसे अख़बार न पढ़े जो जयादा ख़बरें सियासत पर हो न की आम सहरियों से जुरे हुए.
५. न्जवानों के नए रस्ते, साइंस और दुसरे के बारे में जो लिखता हो उसी को पढ़े.
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हरीश साल्वे की राय

भले ही मुसलमान को NRC होने से मुश्किल हो सकती है लेकिन CAA ठीक है। देखें क्या कहा हरीश सालवे ने CAA के बारे में। मतलब कोर्ट में भी सरकार के ...